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यदि आप 1 अप्रैल, 2024 के बाद बीमा खरीदना चाहते हैं, तो आपका बीमाकर्ता भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा नियमों के अनुरूप पॉलिसी को केवल डिजिटल रूप में जारी करेगा। नए नियमों के अनुसार, बीमाकर्ताओं के लिए डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में पॉलिसियां जारी करना अनिवार्य है और अब इसे चार बीमा रिपॉजिटरी- सीएएमएस रिपॉजिटरी, कार्वी, एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट (एनडीएमएल) और सेंट्रल इंश्योरेंस रिपॉजिटरी ऑफ इंडिया द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी।
ई-बीमा खातों में पॉलिसियों को डिजिटल रूप में जारी करना और रखना शामिल है। जबकि अधिकांश निजी बीमाकर्ता पहले से ही पॉलिसीधारकों के लिए ई-बीमा खाते खोलते हैं, पॉलिसीधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप में अन्य पॉलिसी खरीदने और रखने का विकल्प चुन सकते हैं।
बीमा कंपनियों के लिए अब 1 अप्रैल से केवल डिजिटल पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है। IRDAI के अंतिम नियमों में कहा गया है, “भले ही प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हो या अन्यथा, प्रत्येक बीमाकर्ता बीमा पॉलिसी केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करेगा।”
यह विकल्प अभी भी उपलब्ध है और आप पुरानी पॉलिसियों को भौतिक रूप में जारी रख सकते हैं। आप बीमा खरीदने के लिए प्रस्ताव फॉर्म भरते समय एक भौतिक प्रति पर भी जोर दे सकते हैं।
नई पॉलिसी खरीदते समय ई-बीमा खाता खोला जा सकता है। आप मौजूदा, भौतिक बीमा पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं।
आपका ई-बीमा खाता निःशुल्क खोला जाएगा।
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