[ad_1] भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि विनियमित संस्थाएं मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में दर्शाए गए ऋण की शर्तों से बंधी होंगी यदि उधारकर्ता उनसे सहमत होता है जिसके कारण उन्हें खुदरा उधारकर्ताओं और छोटे व्यापारियों को केएफएस जारी करना होगा। 1 अक्टूबर, 2024 से। इससे उधारकर्ताओं को आरबीआई के अनुसार ऋण दस्तावेज़ निष्पादित…
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